भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023
12 सितंबर 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 2022 को जारी एक चर्चा पत्र (डीपी) में वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन संबंधी मौजूदा मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया गया था। डीपी पर प्राप्त फीडबैक पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक (वाणिज्यिक बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्य निर्धारण और परिचालन) निदेश, 2023 आज जारी किया गया है। 2. संशोधित निदेशों में निवेश पोर्टफोलियो का सिद्धांत-आधारित वर्गीकरण, परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/ में अंतरण और एचटीएम के अलावा बिक्री संबंधी विनियमों को सख्त करना, कतिपय शर्तों के अधीन एचटीएम में गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों का समावेशन तथा लाभ और हानि की सममित पहचान शामिल है। 3. इन निदेशों से बैंकों की वित्तीय रिपोर्टिंग की गुणवत्ता में वृद्धि, प्रकटीकरण (एचटीएम श्रेणी में निवेश के उचित मूल्य का प्रकटीकरण, उचित मूल्य अनुक्रम, एचटीएम के अलावा बिक्री, आदि) में सुधार, कॉर्पोरेट बॉण्ड बाज़ार को प्रोत्साहन प्रदान करने, हेजिंग के लिए डेरिवेटिव के उपयोग की सुविधा प्रदान करने और बैंकों के समग्र जोखिम प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने की उम्मीद है। जबकि संशोधित निदेश, बैंकों के निवेश पोर्टफोलियो के लिए लेखांकन मानदंडों को वैश्विक वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ संरेखित करते हैं, महत्वपूर्ण विवेकपूर्ण सुरक्षा उपाय जैसे निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर), गैर-एसएलआर निवेश के संबंध में समुचित सावधानी/ सीमाएं, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, समीक्षा और रिपोर्टिंग आदि को बरकरार रखा गया है और मूल्यन की विश्वसनीयता संबंधी विवेकपूर्ण चिंताओं पर ध्यान दिया गया है। 4. संशोधित निदेश 1 अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) पर लागू होंगे। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/910 |