RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80160392

पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई

25 फरवरी 2019

पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई

रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन पर मास्टर निर्देश जारी किया था (29 दिसंबर 2017 को यथा संशोधित)। इन निर्देशों के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओं को 28 फरवरी 2019 तक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है।

विभिन्न हितधारकों से आधार ई-केवाईसी करने में कठिनाइयों के कारण उपरोक्त समयसीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक समय के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि पीपीआई जारीकर्ताओं को केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त छह महीने का समय दिया जाए।

पीपीआई मास्टर निर्देश में प्रासंगिक प्रावधान को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है।

अजीत प्रसाद
सहायक परामर्शदाता

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2025

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?