पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई - आरबीआई - Reserve Bank of India
पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई
25 फरवरी 2019 पीपीआई के लिए केवाईसी पूरा करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक ने समयसीमा बढ़ाई रिज़र्व बैंक ने 11 अक्टूबर 2017 को प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) को जारी करने और परिचालन पर मास्टर निर्देश जारी किया था (29 दिसंबर 2017 को यथा संशोधित)। इन निर्देशों के अनुसार, पीपीआई जारीकर्ताओं को 28 फरवरी 2019 तक अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करना आवश्यक है। विभिन्न हितधारकों से आधार ई-केवाईसी करने में कठिनाइयों के कारण उपरोक्त समयसीमा को बढ़ाने के लिए प्राप्त अनुरोधों और केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए वैकल्पिक सिस्टम लगाने के लिए आवश्यक समय के आधार पर, यह निर्णय लिया गया कि पीपीआई जारीकर्ताओं को केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अतिरिक्त छह महीने का समय दिया जाए। पीपीआई मास्टर निर्देश में प्रासंगिक प्रावधान को उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2025 |