RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80247465

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

30 मार्च 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 26 मार्च 2021 के आदेश द्वारा अखंड आनंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., सूरत (गुजरात) (बैंक) पर, रिज़र्व बैंक द्वारा जारी (i) ‘निदेशकों आदि को ऋण एवं अग्रिम - प्रतिभू/ गारंटीकर्ता के रूप में निदेशक - स्पष्टीकरण’ के साथ पठित ‘निदेशकों, रिश्तेदारों तथा फर्मों/ प्रतिष्ठानों जिनमें उनकी रुचि हो को ऋण एवं अग्रिम’, (ii) ‘प्राथमिक(शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा सांविधिक आरक्षित निधि - आरक्षित नकदी निधि अनुपात(सीआरआर) और सांविधिक चलनिधि अनुपात(एसएलआर) बनाए रखने‘ तथा (iii) ‘शहरी सहकारी बैंकों द्वारा लाभांश की घोषणा’ संबंधी निदेशों के उल्लंघन करने के लिए 2.00 लाख (रुपये दो लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

बैंक की 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 की वित्तीय स्थिति पर आधारित सांविधिक निरीक्षणों से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों का बैंक द्वारा उल्लंघन / अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को नोटिस जारी किए गए जिनमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर, उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1317

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?