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भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना सहकारी बैंक लि., मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

23 जनवरी 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपना सहकारी बैंक लि., मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 22 जनवरी 2020 के आदेश द्वारा अपना सहकारी बैंक लि. (दि बैंक) पर आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए 14 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 तथा धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2018 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ आईआरएसी मानदंडों पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन का पता चला। इसके अतिरिक्त बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे पूछा गया कि वह कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए। नोटिस पर बैंक का जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक प्रस्तुतियों तथा अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण की जांच पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए है और मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक हो गया है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/1777

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