भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
5 फरवरी 2019 भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक्सिस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने 29 जनवरी 2019 को एक्सिस बैंक (बैंक) पर ‘नकली नोटों की पहचान और जब्त करने’ संबंधी 20 जुलाई 2017 के मास्टर परिपत्र तथा ‘नोटों की छंटनी-नोट छंटनी मशीनों की संस्थापना’ पर 19 नवंबर 2009 के परिपत्र में निहित निदेशों का उल्लंघन करने पर ₹ 2 मिलियन (दो मिलियन रुपए) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका अभिप्रायः बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता घोषित करना नहीं है। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/1857 |