भारतीय रिज़र्व बैंक ने बांदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांदा (उत्तर प्रदेश) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बांदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांदा (उत्तर प्रदेश) पर मौद्रिक दंड लगाया
31 अक्तूबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने बांदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांदा (उत्तर प्रदेश) भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 अक्तूबर 2022 के आदेश द्वारा बांदा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बांदा (उत्तर प्रदेश) (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/ अन्य प्रतिबंध- यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2021 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला कि बैंक, विवेकपूर्ण अंतर-बैंक (सकल) एक्सपोजर मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का पालन करने में विफल रहा था। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि उक्त निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान उसके द्वारा किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1112 |