भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया
21 फरवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 17 फरवरी 2022 के आदेश द्वारा चेन्नई सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चेन्नई, तमिलनाडु पर ‘आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण, प्रावधानीकरण और अन्य संबंधित मामलों’ पर 22 जून 1996 के परिपत्र में निहित आरबीआई द्वारा जारी कुछ निदेशों का अननुपालन / उल्लंघन के लिए ₹1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसकी निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि उक्त निदेशों का अननुपालन / उल्लंघन हुआ है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई के निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1746 |