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भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

20 मई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

 भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 19 मई 2021 के आदेश द्वारा सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को उधार) निदेश, 2017 तथा शिक्षा ऋण योजना तथा कृषि को ऋण प्रवाह-कृषि ऋण-मार्जिन/ प्रतिभूति अपेक्षाओं में छूट संबंधी परिपत्र में निहित निदेशों के कतिपय प्रावधानों उल्लंघन/अननुपालन के लिए 1 करोड़ (एक करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है।  यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण और उससे संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने तथा उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के परीक्षण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश के अननुपालन उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/245

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