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भारतीय रिज़र्व बैंक ने ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 5 जनवरी 2024 के आदेश द्वारा ईएसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी 'बैंकों में ग्राहक सेवा’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए 29.55 लाख (उनतीस लाख पचपन हजार रूपये मात्र)  का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।                                       

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्‍त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।    

पृष्ठभूमि     

31 मार्च 2022 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन (आईएसई 2022) हेतु सांविधिक निरीक्षण किया गया। आईएसई 2022 से संबंधित जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट(आरएआर) और इससे संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा उपरोक्त निदेशों के अननुपालन का निम्नलिखित सीमा तक पता चला कि बैंक ने (i) अपने कतिपय बुनियादी बचत बैंक जमा (बीएसबीडी) खाताधारकों को बचत बैंक जमा खाता खोलने की अनुमति दी; और (ii) ऐसे ग्राहकों के लिए बीएसबीडी खाते खोलने की तारीख से तीस दिनों के भीतर कतिपय बचत बैंक जमा खातों को बंद करने में विफल रहे। परिणामस्वरूप, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताए कि उक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए।   

नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान इसके द्वारा की गई मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन का आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।         

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1668

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