भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
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03 मई 2019 को प्रकाशित
भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया
3 मई 2019 भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है।
शैलजा सिंह प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2593 |
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