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भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

3 मई 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने पांच प्रीपेड भुगतान लिखत (पीपीआई) जारीकर्ता पर मौद्रिक जुर्माना लगाया

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के अंतर्गत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के लिए निम्नलिखित पांच पीपीआई जारीकर्ताओं पर मौद्रिक दंड लगाया है।

क्रम संख्या पीपीआई जारीकर्ता का नाम दिनांकित जारी आदेश जुर्माने की राशि
( लाख में)
1. माई मोबाइल भुगतान लिमिटेड 22-10-2018 100
2. फोनपे प्राइवेट लिमिटेड 14-02-2019 100
3. वाय-कैश सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 22-02-2019 5
4. वोडाफोन एम-पैसा लिमिटेड 06-03-2019 305
5. जीआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड 26-03-2019 100

शैलजा सिंह
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2018-2019/2593

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