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भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफ़सी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

28 मई 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एचडीएफ़सी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 27 मई 2021 के आदेश द्वारा एचडीएफ़सी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए 10.00 करोड़ (दस करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

बैंक के स्व ऋण पोर्टफोलियो में अनियमितताओं के संबंध में आरबीआई को शिकायत जो एक व्हिसलब्लोअर के माध्यम से उत्पन्न हुई, जिसके मामले में बैंक के ग्राहकों को तीसरे पक्ष के गैर-वित्तीय उत्पादों के विपणन और बिक्री के दस्तावेजों की जांच से अन्य बातों के साथ-साथ अधिनियम और विनियामक निदेशों के पूर्वोक्त प्रावधानों के उल्लंघन का पता चला है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि अधिनियम/निदेशों के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

कारण बताओ नोटिस पर बैंक के उत्तर, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने तथा इसके अलावा बैंक द्वारा दिये गए स्पष्टीकरण/ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के परीक्षण के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/285

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