भारतीय रिज़र्व बैंक ने हुतात्मा सहकारी बैंक लि. वालवा, सांगली पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने हुतात्मा सहकारी बैंक लि. वालवा, सांगली पर मौद्रिक दंड लगाया
31 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने हुतात्मा सहकारी बैंक लि. वालवा, सांगली भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 25 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा हुतात्मा सहकारी बैंक लि. वालवा, सांगली (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी एक्सपोजर मानदंड तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंध- यूसीबी संबंधी निदेश के उल्लंघन/अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर इसके निरीक्षण से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने कुछ मामलों में सांकेतिक सदस्यों को दिये जाने वाले अग्रिम के संबंध में उच्चतम सीमा का पालन नहीं किया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1645 |