भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 मार्च 2018 भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर इसके एचटीएम पोर्टफोलियो से प्रतिभूतियों की सीधी बिक्री और इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रकटन पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने पर 26 मार्च 2018 के आदेश के जरिए ₹ 589 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका अभिप्रायः बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर निर्णय देना नहीं है। जोस जे. कट्टूर प्रेस प्रकाशनी : 2017-2018/2593 |