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भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया

03 मई 2021

भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 03 मई 2021 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लि. (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 01 जुलाई 2015 के ‘बैंक द्वारा निवेश पोर्टफोलियो के वर्गीकरण, मूल्यांकन और परिचालन के लिए विवेकपूर्ण मानदंड’ पर मास्टर परिपत्र में निहित कतिपय निदेशों के उल्लंघन के लिए 3 करोड़ (तीन करोड़ रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में अंतरित करने के मामले में पत्राचार की जांच से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर, वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने तथा उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/154

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