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भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया

15 दिसंबर 2021

भारतीय रिजर्व बैंक ने आईसीआईसीआई बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 13 दिसंबर 2021 के आदेश द्वारा आईसीआईसीआई बैंक लि. (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी दिनांक 20 नवंबर 2014 के ‘बचत बैंक खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए दंडात्मक प्रभार लगाना’ पर कतिपय निदेशों के उल्लंघन के लिए 30 लाख (तीस लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में आरबीआई द्वारा बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए किए गए सांविधिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट तथा उक्त से संबंधित सभी पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक द्वारा बचत खातों में न्यूनतम शेष राशि न रखने के लिए लगाए गए प्रभारों, जो कि पाई गई कमी के समानुपातिक नहीं थे, की सीमा तक आरबीआई द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेशों का अननुपालन किया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों, जैसाकि उसमें उल्लिखित है, के अनुपालन में विफलता के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई में किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने और बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1360

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