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भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

11 अप्रैल 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किए जाने पर 9 अप्रैल 2018 के आदेश के माध्यम से 30 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका अभिप्रायः बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर निर्णय देने से नहीं है।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/2706

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