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भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

20 नवंबर 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तुलनपत्र के प्रदर्शन और स्पष्टीकरण तथा धोखाधड़ियों के रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के गैर अनुपालन के लिए इंडियन बैंक (बैंक) पर 18 नवंबर 2019 के आदेश द्वारा एक करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51 (1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2018 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित सांविधिक निरीक्षण से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी तुलनपत्र के प्रदर्शन, गारंटी और सह-स्वीकृति के तहत वायदा को पूरा करने, अपने ग्राहक को जाने मानदंडों और धोखाधड़ियों के वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उससे यह पूछा गया था कि वह यह बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन न करने हेतु बैंक पर मौद्रिक दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि तुलनपत्र के प्रदर्शन और स्पष्टीकरण तथा धोखाधड़ियों के रिपोर्टिंग संबंधी निदेशों के गैर अनुपालन संबंधी आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1234

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