भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर पर मौद्रिक दंड लगाया
17 मार्च 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 16 मार्च 2021 के आदेश द्वारा इंदौर परसपर सहकारी बैंक लिमिटेड, इंदौर (बैंक) पर ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन /अननुपालन के लिए ₹1.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेश के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उनके निरीक्षण रिपोर्ट से और अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला है कि ‘एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध-यूसीबी’ के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1255 |