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भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर मौद्रिक दंड लगाया

29 अक्टूबर 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे पर
मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 16 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा, जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, पुणे (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड, अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर जारी निर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए पर 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपरोक्त निर्देशों का बैंक द्वारा पालन न किए जाने हेतु बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2018 तक बैंक के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में सांविधिक निरीक्षण से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों, अग्रिम प्रबंधन, एक्सपोज़र मानदंडों और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध और एटीएम-कम डेबिट कार्ड जारी करने पर रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया है। बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वह यह बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन न करने हेतु उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि आईआरएसी मानदंडो, अग्रिम प्रबंधन और एक्सपोजर मानदंड और सांविधिक/अन्य प्रतिबंध पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के गैर-अनुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1049

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