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भारतीय रिज़र्व बैंक ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

28 अक्तूबर 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड (दि बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 35 बी के तहत प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) की पुनर्नियुक्ति के मामले में समय पर आवेदन जमा करने संबंधी जारी निदेशों के अननुपालन के लिए दिनांक 28 अक्तूबर 2020 के आदेश के माध्यम से 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है।

यह दंड अधिनियम की धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।

पृष्ठभूमि

अधिनियम की धारा 35 बी के तहत बैंक को उस तारीख से चार महीने पहले बैंक के एमडी और सीईओ की पुनर्नियुक्ति के मामले में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिस तारीख को एमडी और सीईओ का कार्यकाल समाप्त होने को था, लेकिन उक्त आवेदन को उस तारीख से एक महीने से भी कम समय पहले प्रस्तुत किया गया था। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे पूछा गया कि वह कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अनुपालन में विफलता के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक द्वारा दिए गए उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतिकरण पर विचार करने और अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण का परीक्षण करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/554

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