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भारतीय रिज़र्व बैंक ने केएनएस बैंक, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

14 अक्टूबर 2021

भारतीय रिज़र्व बैंक ने केएनएस बैंक, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड,
मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 14 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा, केएनएस बैंक, दि कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 56 के साथ पठित धारा 26-ए, अधिनियम के तहत बनाई गई जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता निधि योजना, 2014 (योजना) के उल्लंघन के लिए 1 लाख (केवल एक लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपरोक्त निदेशों का पालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक के निरीक्षण रिपोर्ट से, और अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने जमाकर्ता शिक्षण और जागरूकता कोष में दस वर्षों से अधिक समय से दावा न किए गए कुछ खातों में, शेष राशि को अंतरित नहीं किया था। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्तानुसार, अधिनियम के प्रावधानों और अधिनियम के तहत जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों और इसके बाद अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई के निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1047

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