भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोकण मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोकण मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई पर मौद्रिक दंड लगाया
4 अप्रैल 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोकण मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 22 मार्च 2022 के आदेश द्वारा कोकण मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मुंबई (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा अन्य संबंधित मामले - यूसीबी संबंधी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए ₹2 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर उसके निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला है कि बैंक द्वारा आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। कारण बताओ नोटिस पर बैंक के लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/13 |