भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
2 फरवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने कोननगर समबाया बैंक लिमिटेड और संतरागाछी सहकारी भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने 29 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा निम्नलिखित सहकारी बैंकों पर रिज़र्व बैंक द्वारा “एक्सपोजर मानदंडों और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध- यूसीबी” पर जारी निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए मौद्रिक दंड लगाया है।
ये मौद्रिक दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेशों में निहित सकल और प्रतिपक्षीय अंतर-बैंक एक्स्पोज़र पर विवेकपूर्ण सीमाओं का पालन करने में बैंकों की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 और धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। 31 मार्च 2019 को उपर्युक्त बैंकों की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा निष्पादित सांविधिक निरीक्षण के दौरान रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन का पता चला है। उल्लंघन के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे यह सूचित किया गया था कि वह कारण बताएं कि निदेशों के उल्लंघन/ अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए। बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए अतिरिक्त लिखित प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन नहीं करने के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के लिए किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर टिप्पणी करना नहीं है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1033 |