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भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

7 मार्च 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने प्रीपेड भुगतान लिखत संबंधी दिनांक 11 अक्तूबर 2017 (17 नवंबर 2020 को अद्यतन) के मास्टर निदेश के कतिपय प्रावधानों के अननुपालन के लिए लिवक्विक टेक्नोलॉजी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 14,83,000/- (चौदह लाख तिरासी हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया।

यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्था द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

यह देखा गया कि संस्था द्वारा निवल मालियत की आवश्यकता पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा था। उक्त के आधार पर संस्था को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

संस्था से प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1826

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