भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, खम्मम, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, खम्मम, तेलंगाना पर मौद्रिक दंड लगाया
24 जनवरी 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मेसर्स भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, खम्मम, तेलंगाना भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 20 जनवरी 2022 के आदेश द्वारा मेसर्स भद्राद्री को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा जारी ‘एक्सपोजर मानदंडों तथा सांविधिक/अन्य प्रतिबंधों-यूसीबी’ और 'अग्रिम प्रबंधन-यूसीबी’ संबंधी निदेशों के अननुपालन के लिए ₹2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक की निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ, ऋणों की स्वीकृति / लागू जोखिम मानदंडों के उल्लंघन में निवेश करने और बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत अनुमेय सीमा से अधिक स्वर्ण ऋण प्रदान करने के मामले सामने आए। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों, जैसा कि उसमें उल्लिखित है, का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। बैंक के उत्तर तथा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/1603 |