भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया
4 जनवरी 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 04 जनवरी 2021 के आदेश द्वारा महाराष्ट्र नागरी सहकारी बैंक मर्यादित, लातूर(दि बैंक) पर अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) निदेशों पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹2.00 लाख का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक के वित्तीय स्थिति के संबंध में निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अपने ग्राहक को जानिए (केवाइसी) निदेशों का अनुपालन नहीं किया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे यह सूचित किया गया था कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए। बैंक द्वारा दिये गए उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/885 |