भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
29 दिसंबर 2022 भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड भारतीय रिज़र्व बैंक ने माइंड सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड (संस्था) पर 2 जुलाई 2018 को अद्यतन किए गए व्यापार प्राप्य बट्टा प्रणाली (टीआरईडीएस) संबंधी दिशानिर्देशों का अननुपालन करने के लिए ₹13,90,000 (तेरह लाख नब्बे हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 30 के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्था द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि संस्था में गैर-प्रवर्तक शेयरधारिता, टीआरईडीएस ऑपरेटरों के लिए निर्धारित 10% की सीमा से अधिक पाई गई। तदनुसार, संस्था को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उससे यह पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। संस्था के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद, भारतीय रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन का उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुआ है और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1455 |