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भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

3 जून 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पंजाब एण्ड सिंध बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने दिनांक 1 जून 2022 के आदेश द्वारा पंजाब एण्ड सिंध बैंक (बैंक) पर आरबीआई द्वारा जारी ‘बाह्य बेंचमार्क आधारित उधार’ संबंधी कतिपय निदेशों के अननुपालन के लिए 27.50 लाख (सत्ताईस लाख पचास हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 51(1) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के पर्यवेक्षी मूल्यांकन के लिए आरबीआई द्वारा किए गए सांविधिक निरीक्षण और जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट, निरीक्षण रिपोर्ट और उससे संबंधित सभी पत्राचारों की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ, यह पता चला है कि 01 अक्तूबर 2019 को या उसके बाद दिए गए कतिपय अस्थिर दर वाले खुदरा ऋण और सूक्ष्म और लघु उद्यम को दिए गए अस्थिर दर वाले ऋण के लिए बैंक ने बाह्य बेंचमार्क के बजाय एमसीएलआर का प्रयोग किया और इसी सीमा तक बैंक ने आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन किया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई द्वारा जारी निदेशों, जैसा कि उसमें कहा गया है, का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

नोटिस पर बैंक के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने और उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों की जांच के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और इन निदेशों के अननुपालन की सीमा तक मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/307

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