भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया
23 जनवरी 2020 भारतीय रिज़र्व बैंक ने राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 22 जनवरी 2020 के आदेश द्वारा राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि. (दि बैंक) पर “धोखाधड़ी – वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग” तथा “अग्रिम प्रबंधन” के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए ₹ 37 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 तथा धारा 46 (4) (i) के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2018 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ “धोखाधड़ी–वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग” तथा “अग्रिम प्रबंधन” पर रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन का पता चला। इसके अतिरिक्त बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे पूछा गया कि वह कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए। नोटिस के लिए बैंक के जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान प्रस्तुत मौखिक प्रस्तुतियां तथा अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण की जांच पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक ने यह निष्कर्ष निकाला कि रिज़र्व बैंक निदेशों के अननुपालन के आरोप के लिए मौद्रिक दंड लगाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/1776 |