भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
23 मार्च 2021
भारतीय रिज़र्व बैंक ने सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 23 मार्च 2021 के आदेश द्वारा सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (कंपनी) पर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण गैर-डिपॉजिट लेने वाली कंपनी और डिपॉजिट लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) निदेश, 2016 में निहित ‘ऋण का मूल्य निर्धारण’ पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के कतिपय प्रावधानों के संबंध में अननुपालन के लिए ₹15.00 लाख (पंद्रह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 58 बी की उप- धारा (5) के खंड (एए) के साथ पठित धारा 58 जी की उप-धारा (1) के खंड (बी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य कंपनी द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।
पृष्ठभूमि
31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2019 को सोनाटा फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में उनके सांविधिक निरीक्षणों से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला है कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर कंपनी को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे पूछा गया कि वह कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के लिए उस पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर कंपनी के उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान की गई मौखिक प्रस्तुतियों तथा उसके द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक के निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है।
(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/1288
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