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भारतीय रिज़र्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

18 मई 2018

भारतीय रिज़र्व बैंक ने साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 14 मई 2018 के आदेश द्वारा साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड (बैंक) पर आय पहचान और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों, अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) मानदंडों पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं करने और खज़ाना कार्य एवं अनुपालनात्‍मक कार्य तथा अनुपालन संस्‍कृति में कमियों के लिए के कारण 50 मिलियन का मौद्रिक दंड लगाया है। उक्त दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का पालन नहीं करने को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामकीय अनुपालन में कमी पर आधारित है और इसका अभिप्रायः बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या करार की वैधता पर निर्णय देने से नहीं है।

जोस जे. कट्टूर
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2017-2018/3038

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