भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया
14 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने स्पाइस मनी लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भारत में पीपीआई जारी करने और संचालन करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिनांक 11 अक्टूबर 2017 (17 नवंबर 2020 तक अद्यतन) के मास्टर निदेश में निहित निदेशों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए स्पाइस मनी लिमिटेड (इकाई) पर ₹2.44 लाख (दो लाख चौवालीस हजार रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य इकाई द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि यह पाया गया कि इकाई एस्क्रो अकाउंट बैलेंस के रखरखाव पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं कर रही थी। तदनुसार, इकाई को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि निदेशों के अननुपालन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर इकाई के लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई में किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई निदेश के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी : 2021-2022/861 |