RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81315873

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बारामुल्ला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर पर मौद्रिक दंड लगाया

21 फरवरी 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि बारामुल्ला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर पर
मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने 15 फरवरी 2022 के एक आदेश द्वारा, दि बारामुल्ला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड, जम्मू और कश्मीर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 6 और धारा 9 का उल्लंघन और नई जमाराशि की स्वीकृति पर रोक लगाने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के निदेशों के उल्लंघन के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर नाबार्ड द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ पता चला कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 6 और धारा 9 का उल्लंघन किया गया है, चूंकि बैंक ने अपना परिसर किराए पर दिया था; अचल संपत्तियां, जो अपने स्वयं के उपयोग के लिए आवश्यक नहीं हैं, के लिए आरबीआई से कोई विस्तारित अवधि मांगे बिना अनुमेय अधिकतम अवधि तक धारित रखा। बैंक ने आरबीआई के विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन में नई जमाराशि भी स्वीकार की थी। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि आरबीआई के निदेशों तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की कथित धाराओं के उल्लंघन के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 6 और धारा 9 तथा आरबीआई के विशिष्ट निदेशों के उल्लंघन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1743

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?