RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S2

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

80952374

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., पणजी (गोवा) पर मौद्रिक दंड लगाया

13 सितंबर 2019

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि गोवा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.,
पणजी (गोवा) पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने पर्यवेक्षण कार्य ढांचे (एसएएफ़) पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए दि अर्बन को- ऑपरेटिव बैंक लि. (बैंक) पर 11 सितंबर 2019 के आदेश के द्वारा मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त दिशानिर्देशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (अधिनियम) की धारा 46ए (4)(i) और 51(1) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए 31 मार्च 2018 की स्थिति के संदर्भ में की गई बैंक की सांविधिक जांच में यह बात सामने आई है कि अन्य बातों के साथ-साथ एसएएफ और जमा खातों के रख-रखाव के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें यह सूचित किया गया था कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन न करने के लिए उन्हें मौद्रिक दंड क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। बैंक के उत्तर पर विचार करने, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक निवेदनों और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद बैंक द्वारा किए गए अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण के पश्चात रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि एसएएफ के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन न करने के आरोप में मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

योगेश दयाल  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/698

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?