भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
29 अक्टूबर 2019
भारतीय रिज़र्व बैंक ने जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव (महाराष्ट्र) पर मौद्रिक दंड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड तथा अग्रिम प्रबंधन संबंधी निदेशों के अनुपालन न करने हेतु जलगांव पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जलगांव (महाराष्ट्र) (बैंक) पर दिनांक 24 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा ₹25 लाख (पच्चीस लाख रुपये) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।
यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।
पृष्ठभूमि
31 मार्च 2018 तक बैंक के वित्तीय स्थिति के संदर्भ में रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित सांविधिक निरीक्षण से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी आईआरएसी मानदंडों और अग्रिम प्रबंधन संबंधी निदेशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वह यह बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन न करने हेतु उन पर जुर्माना क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।
(योगेश दयाल) मुख्य महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/1050
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