भारतीय रिजर्व बैंक ने दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिजर्व बैंक ने दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर पर मौद्रिक दंड लगाया
27 सितंबर 2021 भारतीय रिजर्व बैंक ने दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने, दिनांक 23 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा दि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्रीनगर (बैंक) पर बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन करने के लिए ₹11.00 लाख (ग्यारह लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में नाबार्ड द्वारा किए गए उसके सांविधिक निरीक्षण और उससे संबंधित निरीक्षण रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ साथ यह पता चला है कि बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 का उल्लंघन किया है, क्यों कि बैंक ने आरबीआई से पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना शाखाएं खोली हैं। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि उक्त निदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाई जाए। बैंक के उत्तर पर विचार करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 23 के उल्लंघन उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/934 |