भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) पर मौद्रिक दंड लगाया
02 सितंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) पर भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 02 सितंबर 2021 के आदेश द्वारा, दि कोसंबा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोसंबा, जिला सूरत (गुजरात) (बैंक) पर रिज़र्व बैंक द्वारा दिनांक 29 अप्रैल 2003 को जारी ‘निदेशक, रिश्तेदार तथा फर्म / प्रतिष्ठानों जिसमें उनका हित निहित है, को ऋण एवं अग्रिम’ पर परिपत्र में निहित निदेशों के अनुपालन न करने के लिए ₹1.00 लाख (रुपये एक लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) तथा धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि 31 मार्च 2019 को बैंक की वित्तीय स्थिति के मामले में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक का सांविधिक निरीक्षण किया गया और उस पर आधारित निरीक्षण रिपोर्ट से, और सभी संबंधित पत्राचार की जांच से, अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने एक निदेशक के रिश्तेदारों को ऋण मंजूर किए थे, जिसके परिणामस्वरूप रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अननुपालन किया गया है। उक्त के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वे कारण बताएं कि उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के उत्तर और वैयक्तिक सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी पूर्वोक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/800 |