RbiSearchHeader

Press escape key to go back

पिछली खोज

थीम
थीम
टेक्स्ट का साइज़
टेक्स्ट का साइज़
S3

Press Releases Marquee

आरबीआई की घोषणाएं
आरबीआई की घोषणाएं

RbiAnnouncementWeb

RBI Announcements
RBI Announcements

असेट प्रकाशक

81048231

भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया

14 अक्तूबर 2019

भारतीय रिजर्व बैंक ने दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड" संबंधी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन न करने हेतु दि लक्ष्मी विलास बैंक लि. (बैंक) पर दिनांक 14 अक्टूबर 2019 के आदेश द्वारा 1 करोड़ का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पठित धारा 47ए(1)(सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2017 तक बैंक की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक का सांविधिक निरीक्षण करने पर, अन्य बातों के साथ साथ, यह पता लगा कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड" संबंधी निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, बैंक को एक नोटिस जारी किया गया था जिसमें उनसे यह पूछा गया था कि वह यह बताए कि निर्देशों का अनुपालन न करने हेतु उन पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नोटिस पर बैंक के जवाब पर विचार करने और अतिरिक्त प्रस्तुति की जांच करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि रिज़र्व बैंक निर्देशों के गैर- अनुपालन के उपरोक्त आरोप सिद्ध होते हैं, अतः मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2019-2020/940

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है
सुनें

संबंधित एसेट

आरबीआई-इंस्टॉल-आरबीआई-सामग्री-वैश्विक

RbiSocialMediaUtility

आरबीआई मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और लेटेस्ट न्यूज़ का तुरंत एक्सेस पाएं!

Scan Your QR code to Install our app

RbiWasItHelpfulUtility

क्या यह पेज उपयोगी था?