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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नीलांबर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, संख्या एफ 1043, नीलांबर, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

7 मार्च 2022

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि नीलांबर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, संख्या एफ 1043, नीलांबर,
मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने, दिनांक 1 मार्च 2022 के आदेश द्वारा दि नीलांबुर सहकारी शहरी बैंक लिमिटेड, संख्या एफ 1043, नीलांबुर, मलाप्पुरम जिला, केरल (बैंक) पर, "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण" और "अग्रिम प्रबंधन - शहरी सहकारी बैंकों" पर आरबीआई द्वारा जारी निदेशों के उल्लंघन/अननुपालन के लिए 5.00 लाख (रुपये पांच लाख केवल) का मौद्रिक दंड लगाया। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन करने में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (एएसीएस) की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 4 ए (1) (सी) के प्रावधानों के तहत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2020 को बैंक की वित्तीय स्थिति के आधार पर निरीक्षण रिपोर्ट से, अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा "आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण" तथा "अग्रिम प्रबंधन - यूसीबी" पर जारी निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन पाया गया। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उनसे यह पूछा गया कि वे कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का उल्लंघन करने के लिए उन पर दंड क्यों न लगाया जाए।

बैंक के लिखित उत्तर और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई निदेशों के अननुपालन के उपर्युक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1821

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