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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

13 अगस्त 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर
मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 10 अगस्त 2020 के आदेश द्वारा दि तुरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (बैंक) पर "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन करने के लिए 2.00 लाख (दो लाख रुपये केवल) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2018 को वित्तीय स्थिति के आधार पर बैंक के निरीक्षण/जांच के रिपोर्ट से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि "एक्सपोज़र मानदंड और सांविधिक / अन्य प्रतिबंध-यूसीबी" पर भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा जारी किए गए निदेशों का उल्लंघन/अननुपालन किया जा रहा है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे पूछा गया कि वह कारण बताएं कि निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए।

बैंक द्वारा दिए गए उत्तर, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतिकरण तथा व्यक्तिगत सुनवाई के बाद अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/183

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