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भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

15 दिसंबर 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) ने दिनांक 11 दिसंबर 2020 के आदेश द्वारा दि अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सं.1758, पेरिंथलमन्ना, मलाप्पुरम जिला, केरल (दि बैंक) पर आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंड तथा अग्रिमों का प्रबंधन- यूसीबी संबंधी रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए ₹50.00 लाख (पचास लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अनुपालन में बैंक की विफलता को ध्यान में रखते हुए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।

पृष्ठभूमि

31 मार्च 2019 को बैंक के वित्तीय स्थिति के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा आयोजित बैंक के सांविधिक निरीक्षण से अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं किया है। उक्त के आधार पर बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे यह सूचित किया गया था कि वह कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए। बैंक द्वारा दिये गए लिखित उत्तर पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के उक्त आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2020-2021/782

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