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भारतीय रिज़र्व बैंक ने टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

29 मई 2020

भारतीय रिज़र्व बैंक ने टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड पर मौद्रिक दंड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 27 मई 2020 के आदेश द्वारा टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड (बैंक) पर ‘आय निर्धारण और परिसंपत्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों’ पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन न करने के लिए 45 लाख का मौद्रिक दंड लगाया है। यह दंड रिज़र्व बैंक द्वारा जारी उक्त निदेशों के बैंक द्वारा अननुपालन के कारण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46 (4) (i) और धारा 56 के साथ पठित धारा 47 ए (1) (सी) के प्रावधानों के अंतर्गत रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है।

यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या करार की वैधता पर प्रश्न उठाना नहीं है।

पृष्ठभूमि

रिज़र्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए किये गए बैंक के सांविधिक निरीक्षण के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ यह पता चला कि बैंक द्वारा आईआरएसी मानदंडों पर रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया हैं। उक्त के लिए बैंक को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें उसे पूछा गया कि वह कारण बताएं कि रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों का अननुपालन करने के लिए उस पर दंड क्यों नहीं लगाया जाए। नोटिस पर बैंक के मौखिक जवाब, व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान मौखिक और लिखित प्रस्तुतियों तथा व्यक्तिगत सुनवाई के बाद अतिरिक्त प्रस्तुतीकरण पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि उक्त आरोप सिद्ध हुए है और मौद्रिक दंड लगाना अनिवार्य है।

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2019-2020/2429

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