भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर मौद्रिक दंड लगाया
23 दिसंबर 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक ने दो भुगतान प्रणाली परिचालकों पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 (पीएसएस अधिनियम) की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति का अपराध करने के लिए निम्नलिखित दो भुगतान प्रणाली परिचालकों (पीएसओ) पर मौद्रिक दंड लगाया है।
यह दंड पीएसएस अधिनियम की धारा 30 के प्रावधानों के तहत आरबीआई को प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए लगाया गया है। यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है। पृष्ठभूमि यह पाया गया कि उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा भारत बिल भुगतान परिचालन यूनिट (बीबीपीओयू) के लिए निवल मालियत अपेक्षाओं संबंधी आरबीआई द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन नहीं किया गया था। चूंकि ये पीएसएस अधिनियम की धारा 26 (6) में निर्दिष्ट प्रकृति के अपराध थे, इसलिए संस्थाओं को नोटिस जारी किए गए थे। उनकी लिखित उत्तरों और व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किए गए मौखिक प्रस्तुतियों की समीक्षा करने के बाद, आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आरबीआई द्वारा जारी उपर्युक्त निदेशों के अननुपालन के आरोप सिद्ध हुए हैं और मौद्रिक दंड लगाया जाना आवश्यक है। (योगेश दयाल) प्रेस प्रकाशनी: 2021-2022/1407 |