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भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकलेश्‍वर पर दण्‍ड लगाया

7 अप्रैल 2011

भारतीय रिज़र्व बैंक ने नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड,
अंकलेश्‍वर पर दण्‍ड लगाया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्‍त अधिकारों का प्रत्‍यायोजन करते हुए नवसर्जन इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अंकलेश्‍वर पर 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्‍ड लगाया है। यह दण्‍ड धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्‍तर प्रेषित किया। मामले के तथ्‍यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्‍त उत्‍तर और इस संबंध में व्‍यक्तिगत प्रस्‍तुतीकरण पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्‍कर्ष पर पहुँचा है कि उक्‍त उल्‍लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्‍ड लगाया आवश्‍यक हो गया।

जे. डी. देसाई
सहायक प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1450

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