भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वड़ोदरा पर दण्ड लगाया
8 अप्रैल 2011
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वड़ोदरा पर दण्ड लगाया
भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथालागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47 ए(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए श्री सावली नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, जिला वड़ोदरा पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड धन आशोधन (एएमएल) दिशानिर्देशों पर भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पालन नहीं करने के कारण लगाया गया है।
भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और इस संबंध में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया।
अजीत प्रसाद सहायक महाप्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1460
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