भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर मौद्रिक दण्ड लगाया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर मौद्रिक दण्ड लगाया
11 अप्रैल 2012 भारतीय रिज़र्व बैंक ने श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर मौद्रिक दण्ड लगाया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक द्वारा जारी परिचालनात्मक अनुदेशों, बैंकिंग लेनदेन के रिकॉर्ड को नष्ट करना, निरीक्षण अधिकारी के समक्ष खाता बहियों को प्रस्तुत न करने और एसटीआर दाखिल न करने संबंधी अनुदेशों/ निदेशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा इस मामले में व्यक्तिगत सुनवाई पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1632 |