दि जामनगर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामनगर पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि जामनगर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामनगर पर दण्ड लगाया गया
4 अप्रैल 2011 दि जामनगर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामनगर पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 ए(1)(बी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि जामनगर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जामनगर पर ₹ 1.00 लाख (एक लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड वित्तीय आसूचना इकाई-भारत, नई दिल्ली को ₹ 10.00 लाख से अधिक के नकदी लेनदेन की रिपोर्टिंग के संबंध में रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और इस संबंध में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अल्पना किल्लावाला प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1429 |