दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
5 अप्रैल 2011 दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 47 ए(1)(बी) के साथ पठित धारा 46(4) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., मेहसाणा (गुजरात) पर ₹ 5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। यह दण्ड सहकारी समितियों की सदस्यता, गैर-बैंकिंग कारोबार के संचालन, अन्य संस्था के नाम में शब्द ''बैंक'' का उपयोग और शेयर सहबद्धता मानदण्डों पर रिज़र्व बैंक के अनुदेशों का उल्लंघन करने के कारण लगाया गया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया। मामले के तथ्यों तथा इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर और इस संबंध में व्यक्तिगत प्रस्तुतीकरण पर भी विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाया आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2010-2011/1435 |