दि सिद्धी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद - आरबीआई - Reserve Bank of India
दि सिद्धी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद
29 मार्च 2012 दि सिद्धी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए दि सिद्धी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद पर उनके तुलन-पत्र में लगाए गए दण्ड को प्रकट नहीं करने और बिना किसी उचित कारण के प्रतिभूति लेनदेन रिपोर्ट(एसटीआर) की रिपोर्टिग में अत्यधिक विलंब के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुदेशों/निर्दैशों का उल्लंघन करने के कारण ₹ 5.00 लाख (पॉंच लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने को लिखित उत्तर प्रेषित किया। इस संबंध में बैंक से प्राप्त उत्तर तथा प्रस्तुत व्यक्तिगत सुनवाई पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2011-2012/1549 |