भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया - आरबीआई - Reserve Bank of India
भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर दण्ड लगाया गया
22 मार्च 2013 भारतीय रिज़र्व बैंक ने मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू) की धारा 46(4) के साथ पठित धारा 47(ए)(1)(बी) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रत्यायोजन करते हुए मर्केंटाइल सहकारी बैंक लिमिटेड, अहमदाबाद (गुजरात) पर निदेशकों के संबंधियों /संबंधित व्यक्तियों को ऋण देने की रोक के संबंध में बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (सहकारी समितियों पर यथा लागू)/आरबीआई निदेशों /अनुदेशों के उल्लंघन के लिए ₹2.00 लाख ( दो लाख रुपये मात्र) का मौद्रिक दण्ड लगाया है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके जवाब में बैंक ने लिखित उत्तर प्रेषित किया और इस संबंध में मामले के तथ्यों और बैंक से प्राप्त उत्तर और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने पर विचार करने के बाद रिज़र्व बैंक इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि उक्त उल्लंघन साबित हो गया है और बैंक पर दण्ड लगाना आवश्यक हो गया। अजीत प्रसाद प्रेस प्रकाशनी : 2012-2013/1597 |